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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2024: 16 जनवरी Last Date (UP EKMust Samadhan Yojana in Hindi)

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बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए 8 नवंबर 2023 को शुरू की गई उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। योजना के प्रारंभिक चरण के दौरान 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले 1 किलोवाट तक भार वाले किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर 100% तक की पूरी छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह कार्यक्रम पहली बार बिजली चोरी के मामलों में शामिल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करके एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

1 किलोवाट से अधिक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 90% सरचार्ज छूट के साथ पर्याप्त लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक, निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80% तक की छूट के पात्र हैं। चोरी के मामलों में, उपभोक्ता 30 नवंबर से पहले पंजीकरण शुल्क का केवल 10% जमा करके और पूरे एकमुश्त भुगतान का निपटान करके बिजली चोरी की राशि में 65% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना (UP EKMust Samadhan Yojana in Hindi)

योजना का नामएकमुश्त समाधान योजना
किसने शुरू कीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश के नागरिक
साल2024
राज्यउत्तर प्रदेश
उद्देश्यकिसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन और ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना क्या है (What is UP EKMust Samadhan Yojana)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई, उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना किसानों को ऋण चुकाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है, जो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों से बाधित होती है। इस योजना के तहत, एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज दर में 35% से 100% तक की छूट मिलेगी। 2.63 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद के साथ, इस योजना को सरकार द्वारा तीन खंडों में वर्गीकृत किया गया है। योजना के लिए आवेदन करने और दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, इच्छुक व्यक्ति 31 मार्च, 2021 की समय सीमा से पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योजना के लाभ केवल निर्दिष्ट समय सीमा तक चुकाए गए ऋणों पर ही लागू होते हैं।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना नवीनतम अद्यतन (Latest Update)

उत्तर प्रदेश में 8 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक सक्रिय एकमुश्त निपटान योजना ने अपनी अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की काफी रुचि जगाई। 31 दिसंबर तक ऊर्जा विभाग ने 5150 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जबकि उपभोक्ताओं को 1771 करोड़ रुपये की छूट का लाभ मिला. जनता के उत्साह का जवाब देते हुए, पावर कॉर्पोरेशन ने ईके अवश्य समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह विस्तार उपभोक्ताओं को संशोधित समय सीमा तक अपने बकाया का निपटान करने की सुविधा देता है। जिन लोगों ने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, उनके पास अब 16 जनवरी तक ऐसा करने का अवसर है। एकमुश्त निपटान योजना की समय सीमा बढ़ने से उपभोक्ताओं को अपना बकाया चुकाने का अंतिम मौका मिलता है।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना आरंभ करने की तिथि (Start date)

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बकाएदारों और बिजली उपभोक्ताओं की सहायता के उद्देश्य से 8 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक प्रभावी यूपी ओटीएस योजना शुरू की है। यह योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक की भारी छूट प्रदान करती है। गौरतलब है कि एक किलोवाट भार वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त निपटान योजना के तहत 100% छूट मिलेगी। ईके अवश्य समाधान योजना कुल 54 दिनों तक चलने वाले तीन चरणों में चलती है, पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा 1 से 15 दिसंबर तक और तीसरा 16 से 31 दिसंबर तक। यह पहल उपभोक्ताओं को लचीलापन प्रदान करती है। एकमुश्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से बकाया किस्तों का निपटान करें, विशेष रूप से बिजली चोरी के मामलों में शामिल लोगों को लाभ पहुंचाएं। उपभोक्ताओं के पास निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने का विकल्प होता है, जिसमें 12 किस्तों के लिए अधिकतम तीन डिफ़ॉल्ट की अनुमति होती है।

उपभोक्ताओं के लिए 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट (Surcharge Exemption)

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार, योजना निजी ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक और अन्य सभी पात्र उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक सरचार्ज में छूट प्रदान करती है। यूपीआई, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, विभाग के कैश काउंटर, राशन की दुकानों या आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीधे भुगतान करें। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के पास निगम की वेबसाइट के माध्यम से योजना के तहत देय रियायती राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विकल्प है।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक पर जानकारी (Information on Bank)

इस पहल का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किया जाता है। योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ या शिकायत दर्ज करने के लिए, व्यक्ति सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संपर्क समय के दौरान उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से संपर्क कर सकते हैं। किसानों को साहूकारों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से स्थापित, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। राज्य भर में 323 शाखाओं के नेटवर्क के साथ, बैंक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुरुआत में साहूकारों से ऋण चुकाने और ट्रैक्टर खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक वर्तमान परिदृश्य में किसानों को विभिन्न वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत ऋण पर ब्याज दरें (Interest rates on Loan)

कैटेगरीब्याज दर
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना11%
डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं व अन्य11.50%

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना की तीन श्रेणियाँ (3 Categories)

  • पहली श्रेणी:
    • 31 मार्च 1997 से पहले बकाया ऋण वाले किसान, जो ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, इस श्रेणी के लिए पात्र हैं।
    • इस योजना के तहत देय संपूर्ण ब्याज की पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।
  • दूसरी श्रेणी:
    • इसमें उत्तर प्रदेश के वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 के बीच ऋण लिया है।
    • ब्याज में छूट प्रदान की जाती है, और ऐसे मामलों में जहां वसूल किया गया ब्याज वितरित ऋण राशि के बराबर या उससे अधिक है, शेष मूलधन की वसूली की जाती है।
    • ऐसे मामलों में जहां वसूल किया गया ब्याज वितरित ऋण राशि से कम है, शेष ब्याज और मूलधन वितरित ऋण राशि (पहले वसूल किया गया ब्याज) काटने के बाद वसूल किया जाएगा।
  • तीसरी श्रेणी:
    • इसमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक ऋण लिया था।
    • तीन छूट की पेशकश की गई है:
    • ऋणी कृषकों से सम्पूर्ण मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जायेगी।
    • स्कीम लॉन्च से 31 जुलाई 2018 के बीच सेटलमेंट द्वारा खाता बंद करने पर ब्याज में 50% की छूट.
    • 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच खोले गए खातों पर ब्याज में 40% की छूट।
    • 1 नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौते के जरिए खाता बंद करने पर ब्याज में 35% की छूट।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना उद्देश्य (Objective)

इस योजना की शुरुआत के पीछे प्राथमिक लक्ष्य किसानों को अपने ऋणों का तुरंत निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) दर में कमी आएगी। विशेष रूप से किसानों के लिए तैयार, उत्तर प्रदेश एकमुश्त निपटान योजना, जब किसान अपने ऋणों की एकमुश्त पुनर्भुगतान का विकल्प चुनते हैं, तो ब्याज दर में 35% से 100% तक की पर्याप्त छूट प्रदान करती है। इस छूट का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, जिससे वे कम राशि चुकाने में सक्षम हो सकें। यूपी ईके अवश्य समाधान योजना 2024 उन किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ थे। समय पर ऋण चुकौती की सुविधा प्रदान करके, यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक भलाई में योगदान देती है बल्कि कृषि समुदाय के भीतर आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के लाभ एवं विशेषताएँ (Benefits and Features)

  • मुख्यमंत्री द्वारा पहल: यूपी ईके अवश्य समाधान योजना 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है।
  • ब्याज दर में छूट: इस योजना के माध्यम से एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले किसान 35% से 100% तक ब्याज दर में छूट के पात्र हैं।
  • किसानों को लाभ: इस योजना से 2.63 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
  • आवेदन प्रक्रिया: उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किये जा सकते हैं।
  • वर्गीकृत योजना: सरकार ने इस योजना को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
  • लाभ लेने की अंतिम तिथि: इस योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2021 तक ही उठाया जा सकता है।
  • किसानों के लिए आर्थिक सुधार: इस पहल के माध्यम से, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • एनपीए दर पर प्रभाव: इस योजना से बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) दर में गिरावट में योगदान की उम्मीद है।
  • ऋण चुकौती को प्रोत्साहित करना: इस योजना के माध्यम से राज्य भर के किसानों को अपना ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • सहकारी बैंक द्वारा संचालित: यह योजना उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा संचालित है।
  • सूचना एवं शिकायतें: अतिरिक्त जानकारी के लिए या शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यक्ति सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।
  • किसानों के लिए वित्तीय सहायता: यह योजना वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों को अपना ऋण चुकाने में सुविधा प्रदान करती है।
  • एकमुश्त जमा आवश्यकता: लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होती है।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के पात्रता (Eligibility)

  • निवास की आवश्यकता: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • व्यवसाय पात्रता: आवेदक को खेती में संलग्न होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के लिए दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)

  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट  पर जाएं।
  2. एक बार वेबसाइट पर, होम पेज पर जाएँ।
  3. मुख पृष्ठ पर “उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना” लेबल वाला विकल्प देखें।
  4. आगे बढ़ने के लिए बताए गए विकल्प पर क्लिक करें।
  5. अगला पेज खुलेगा, जिसमें पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुत होगा।
  6. आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि प्रदान करके पंजीकरण फॉर्म पूरा करें।
  7. अपने आवेदन के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  8. अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  9. इन चरणों का पालन करके आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करेंगे।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)

  1. आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की निकटतम शाखा से प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए ₹200 का शुल्क अदा करें।
  3. आवेदन पत्र में अनुरोध के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
  4. भरे हुए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  5. आवेदन के साथ किसान की तस्वीर संलग्न करने के साथ-साथ ग्राम प्रधान और फॉर्म तैयार करने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षर प्राप्त करें।
  6. आवेदन के साथ नवीनतम खसरा और खतौनी किसानी किताब, प्रपत्र पत्र 5, 11, 23 और 45 की प्रमाणित प्रतियां, कोई बकाया नहीं होने की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र भी शामिल करें।
  7. आवेदन के साथ ₹100 प्रति शेयर की दर से न्यूनतम 10 शेयरों का अग्रिम योगदान और ₹3 का अतिरिक्त प्रवेश शुल्क संलग्न करें।
  8. संयुक्त साझेदारी के मामले में, ₹3 की मामूली सदस्यता शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।
  9. सभी आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद, भरे हुए आवेदन पत्र को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करें।

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

इस लेख में उत्तर प्रदेश एकमुश्त निपटान योजना के बारे में व्यापक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको कोई चुनौती आती है या आपके पास कोई और पूछताछ है, तो नीचे दिए गए अनुसार दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से संपर्क करके उनका समाधान करने में संकोच न करें।

  • 6390200373
  • 6390200436

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश एक जरूरी समाधान योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभरी है, जिसका उद्देश्य बकाया ऋण के बोझ से दबे किसानों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना है। योजना का बहुस्तरीय दृष्टिकोण, किसानों को उनके ऋण की अवधि के आधार पर वर्गीकृत करना और ब्याज दर में छूट की पेशकश करना, विविध वित्तीय स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर देने के साथ, सरकार का लक्ष्य किसानों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए पहुंच सुनिश्चित करना है। यह योजना न केवल किसानों पर आर्थिक दबाव को कम करने का प्रयास करती है, बल्कि बैंकों की एनपीए दर को कम करने, समय पर ऋण चुकौती को प्रोत्साहित करने और कृषि समुदाय के भीतर वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्यों में भी योगदान देती है। समय सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाकर, सरकार ने पात्र किसानों को लाभ प्राप्त करने और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रदान किया है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश एक जरूरी समाधान योजना राज्य के कृषि परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता वाला एक प्रगतिशील उपाय है।

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FAQ

Q: किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना के क्या फायदे हैं?

Ans : किसान इस योजना के माध्यम से एकमुश्त भुगतान करके ब्याज दर में 35% से 100% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Q: क्या आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई फीस है?

Ans : हां, आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए ₹200 का शुल्क आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, परिस्थितियों के आधार पर अग्रिम योगदान, प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क लागू हो सकता है।

Q: क्या संयुक्त भागीदारी वाले किसान एकमुश्त समाधान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans : हां, संयुक्त भागीदारी वाले किसान आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें नाममात्र सदस्यता शुल्क की अनिवार्य जमा राशि सुनिश्चित करनी होगी।

Q: क्या एकमुश्त समाधान योजना के लिए शुल्क के भुगतान में लचीलापन है?

Ans : किसानों को ₹100 प्रति शेयर की दर से न्यूनतम 10 शेयरों का अग्रिम योगदान, ₹3 का प्रवेश शुल्क और उनकी परिस्थितियों के आधार पर अतिरिक्त शुल्क जमा करना आवश्यक है।

यदि आपको यह मददगार लगा, तो कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और शक्ति योजना और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित अधिक अपडेट और चर्चाओं के लिए हमारे टेलीग्राम समूह में शामिल होने पर विचार करें। हम आपकी भागीदारी को महत्व देते हैं और आपके निरंतर समर्थन की आशा करते

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